नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने 11 साल पुराने तलाबीरा-II कोल ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने उनके खिलाफ जारी किए गए 2015 के समन आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया है।
CBI की क्लोजर रिपोर्ट को दी मंजूरी
शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि सीबीआई द्वारा मामले में दाखिल की गई क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करने और पूर्व पीएम के खिलाफ संज्ञान लेने का कोई भी ठोस कानूनी आधार नहीं था। कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए इस मामले को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया है।
2015 के आदेश पर लगी थी रोक
विशेष सीबीआई कोर्ट ने साल 2015 में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को ठुकराते हुए डॉ. मनमोहन सिंह और अन्य को समन भेजा था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उसी वर्ष अप्रैल में इस पूरी न्यायिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी, जिसे अब आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया है।

