इंदौर:श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्राओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने खंडवा रोड पर भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला लिया है. कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी शिवम वर्मा ने यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.आदेश के अनुसार इंदौर से खंडवा और खंडवा से इंदौर की ओर जाने वाले ट्रक एवं अन्य भारी मालवाहक वाहन 30 जुलाई से 28 अगस्त तक सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। यह व्यवस्था केवल श्रावण मास के दौरान लागू रहेगी।
प्रशासन ने भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी तय किया है. प्रतिबंधित अवधि में ट्रक और भार वाहक वाहन तेजाजी नगर इंदौर से राऊ गोल चौराहा, एबी रोड होते हुए मानपुर, बलकवाड़ा और देशगांव मार्ग से आवागमन कर सकेंगे. हालांकि, यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू रहेगा. कार, जीप और दोपहिया वाहनों की आवाजाही पहले की तरह जारी रहेगी. इसके अलावा यात्री बसों, दूध परिवहन वाहनों, एलपीजी गैस सप्लाई वाहनों, पानी टैंकर, एम्बुलेंस और अग्निशमन जैसे आवश्यक सेवा वाले वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. प्रशासन का कहना है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर भारी वाहनों की तेज रफ्तार से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और श्रद्धालुओं की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है. आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
