
सीधी। लोकायुक्त संगठन भोपाल के महानिदेशक योगेश देशमुख के निर्देशन तथा लोकायुक्त संगठन भोपाल उप महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन पर भ्रष्टाचार अधिनियम के लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में दिये गए निर्देश पर रीवा लोकायुक्त इकाई द्वारा प्रकरण में आरोपीगण पटवारी और उसके साथी के विरुद्ध अभियोग पत्र विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सीधी में प्रस्तुत किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी रामकुमार पाण्डेय पटवारी हल्का डेम्हा ग्राम डेम्हा तहसील गोपद बनास जिला सीधी के विरुद्ध दिनांक 18 सितंबर 2021 को अपराध पंजीबद्ध कर शिकायतकर्ता अजय सिंह चौहान पिता स्वर्गीय सर्वेश्वर सिंह चौहान उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम डेम्हा तहसील गोपद बनास थाना जमोडी जिला सीधी की माता राजकुमारी सिंह के नाम लगभग 2400 वर्ग फुट की भूमि का नामांतरण करने के एवज में 5000 रूपये रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत का सत्यापन कराया गया शिकायत सही पाए जाने पर दिनांक 18 सितंबर 2021 को 5000 रुपए लेते हुए आरोपी राम कुमार पाण्डेय पटवारी हल्का गाड़ा बबन सिंह हल्का चार्ज डेम्हा तहसील गोपद बनास जिला सीधी एवं पटवारी के प्राइवेट व्यक्ति सतानंद मिश्रा पिता जगदीश प्रसाद मिश्रा निवासी ग्राम बढ़ौना पोस्ट हटवा खास तहसील चुरहट जिला सीधी को रंगे हाथ पकड़ा गया था । जिस पर अपराध क्रमांक 165/2021 धारा 7, 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधन अधिनियम 2018 एवं 120 बी भदवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अपराध सिद्ध पाए जाने पर विधिवत कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला सीधी से आरोपी रामकुमार पाण्डेय पटवारी की अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की जाकर अभियोग पत्र क्रमांक 71/2026 तैयारकर आज दिनांक 28 जुलाई 2026 को न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सीधी में प्रस्तुत किया गया। जिसका विशेष प्रकरण क्रमांक 02/2026 है।
