नई दिल्ली, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने देश के वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए नए और कम प्रदूषण फैलाने वाले बीएस-6 वाहनों के लिए प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUCC) की वैधता को बढ़ाकर 3 साल करने का एक नया प्रस्ताव तैयार किया है।
नए प्रस्ताव के तहत वाहनों के लिए तय किए गए नियम
मंत्रालय के इस नए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के मुताबिक, आधुनिक तकनीकों से लैस 6 साल तक के निजी बीएस-6 वाहनों को अब बार-बार प्रदूषण जांच कराने की झंझट से मुक्ति मिलेगी। इसके विपरीत, अधिक पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के लिए जांच के नियमों को और अधिक कड़ा कर दिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण केंद्रों पर कम होगी भीड़ और कागजी कार्रवाई से राहत
सरकार के इस नीतिगत बदलाव से प्रदूषण जांच केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारों से राहत मिलेगी और वाहन मालिकों का समय बचेगा। यह नई व्यवस्था पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ आधुनिक तकनीक वाले वाहन चालकों को सीधा लाभ पहुंचाएगी।

