सलमान के 9 साल के बेटे की गवाही पर तीन को उम्रकैद

सारंगपुर: सारंगपुर के बहुचर्चित सलमान हत्याकांड में न्यायालय ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या की साजिश रचने और हथियार उपलब्ध कराने के आरोप में शामिल दो अन्य आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया. प्रत्यक्षदर्शी रहे मृतक के 9 वर्षीय बेटे की गवाही को कोर्ट ने महत्वपूर्ण आधार बनाया.
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अतुलराज भलावी ने भारतीय न्याय संहिता (शहर) की धारा 103(1), 61(2) तथा आर्मस एक्ट की धाराओं के तहत सरफराज, शाहनवाज और शफीक को दोषी ठहराया. न्यायालय ने तीनों को उम्रकैद और तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया. आपराधिक षड्यंत्र के मामले में पांच-पांच वर्ष के कारावास और एक-एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई.मुख्य आरोपी सरफराज को अवैध हथियार रखने और उपयोग करने के मामले में अतिरिक्त सात वर्ष और पांच वर्ष के कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया गया है.
पार्क के सामने कट्टे से मारी थी गोली
अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवप्रसाद शर्मा ने बताया कि घटना 17 सितंबर 2024 की रात करीब 9 बजे हुई थी. सलमान अली अपने बेटे के साथ नेहरू पार्क के सामने खड़े थे. इसी दौरान बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे और सरफराज ने देशी कट्टे से सलमान के सिर में गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल सलमान की मौत हो गई थी. मृतक के भाई अजीम की रिपोर्ट पर सारंगपुर थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया था.

अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 24 गवाह पेश किए. मृतक के पुत्र सुफियान की प्रत्यक्षदर्शी गवाही, वैज्ञानिक जांच रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी माना. वहीं, जेल में बंद रहते हुए साजिश रचने के आरोपी सलामत और भोपाल निवासी नासिर, जिस पर हथियार उपलब्ध कराने का आरोप था, को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया. पुलिस जांच में तत्कालीन टीआई आकांक्षा हाड़ा और एसडीओपी अरविंदसिंह के नेतृत्व में टीम ने करीब 200 घंटे के सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों तक पहुंच बनाई थी. यह मामला पूरे क्षेत्र में काफी चर्चित रहा था

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