हैदराबाद, भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर-बल्लेबाज अभिषेक पोरेल के खिलाफ रेप केस में नाम आने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनकी तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने पुलिस को क्रिकेटर के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और पेन ड्राइव को तुरंत जब्त करने के सख्त निर्देश भी जारी किए हैं।
शादी का झांसा और गंभीर आरोप
यह पूरा मामला तब सामने आया जब एक महिला मेडिकल छात्रा ने हुगली के मोगरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का आरोप है कि क्रिकेटर ने शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जून 2026 में उसके साथ मारपीट की और आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने की धमकी दी। कोर्ट में पेश किए गए दस्तावेजों के अनुसार आरोपी क्रिकेटर के खिलाफ कुल 19 गंभीर धाराएं लगाई गई हैं।
पुलिस जांच और अगली सुनवाई
कलकत्ता पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सबूत जुटाए जा रहे हैं और पीड़िता से जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। अदालत ने पुलिस को जांच में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं, और इस हाई-प्रोफाइल मामले की अगली सुनवाई आगामी 11 अगस्त को तय की गई है।

