कोलकाता, (वार्ता) कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से तृणमूल कांग्रेस के कालीघाट समूह के तीन बैंक खातों को फ्रीज़ किये जाने पर रोक सोमवार को इनकार कर दिया।
न्यायालय के दखल की तृणमूल की मांग को खारिज करते हुए न्यायाधीश कृष्णा राव की एकल पीठ ने फैसला सुनाया कि खातों को फ्रीज़ करने के ईडी के फैसले पर कोई रोक नहीं लगेगी। न्यायाधीश राव ने कहा कि अदालत अभी इस मामले में दखल नहीं देगी।
तृणमूल ने अंतरिम रोक की मांग करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था ताकि वह इन खातों के ज़रिए रोज़मर्रा के लेन-देन कर सकें।
इन तीनों खातों में कुल 440 करोड़ रुपये जमा हैं। केंद्रीय एजेंसी ने इन खातों से हुए लेन-देन में कथित गड़बड़ियों की जांच के तहत इन्हें फ्रीज़ किया है। ईडी की यह कार्रवाई ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल गुट द्वारा इन खातों में कथित अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराने के बाद की थी।
हालांकि, इससे पहले एक अन्य मामले में तृणमूल के कालीघाट समूह को उच्च न्यायालय से राहत मिली थी। न्यायाधीश सौगत भट्टाचार्य ने विधाननगर पुलिस द्वारा लगाई गई रोक को हटा दिया था और एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया था, जिसके ज़रिए गुट खातों से रोज़मर्रा के लेन-देन कर सकता था।
