इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की मांग को लेकर हाईकोर्ट सख्त केंद्र सहित चार पक्षों को नोटिस

इंदौर. मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर में जीएसटी अपीलीय अधिकरण (जीएसटी ट्रिब्यूनल) की राज्य पीठ स्थापित किए जाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र सरकार, जीएसटी काउंसिल, मध्यप्रदेश शासन और राज्य कर आयुक्त को नोटिस जारी किए हैं.

मध्यप्रदेश टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका में 14 सितंबर 2023 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसके तहत मध्यप्रदेश में जीएसटी अपीलीय अधिकरण की राज्य पीठ केवल भोपाल में स्थापित की गई है. याचिका में कहा गया है कि 18 दिसंबर 2019 को जीएसटी काउंसिल की 38वीं बैठक में इंदौर को राज्य पीठ के स्थान के रूप में तय किया गया था, लेकिन बाद में जारी अधिसूचना में इंदौर को शामिल नहीं किया गया. याचिका में तर्क दिया गया है कि इंदौर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक शहर है तथा यहां पहले से मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ और राज्य जीएसटी आयुक्त कार्यालय संचालित हैं. इसके बावजूद राज्य पीठ भोपाल में स्थापित करना मनमाना निर्णय है, जिससे प्रदेश के बड़ी संख्या में करदाताओं और कर पेशेवरों को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ेगा. इसे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन भी बताया गया है. याचिका में केंद्र सरकार को जीएसटी काउंसिल की पूर्व सिफारिश के अनुरूप इंदौर में जीएसटी ट्रिब्यूनल की राज्य पीठ गठित करने के निर्देश देने की मांग की गई है. उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आनंद सोलंकी ने बताया कि मध्यप्रदेश टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन की ओर से यह जनहित याचिका दायर की गई है. उनका कहना है कि जीएसटी काउंसिल की वर्ष 2019 की बैठक में इंदौर में भी राज्य पीठ स्थापित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन बाद में जारी अधिसूचना में केवल भोपाल को शामिल किया. इसी निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. मामले में हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, जीएसटी काउंसिल, राज्य शासन और राज्य कर आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.

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