
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी नियंत्रण और शहरी विकास को व्यवस्थित बनाने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में है। प्रस्तावित मसौदे के अनुसार यदि संबंधित अधिकारी अवैध कॉलोनियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई नहीं करते हैं तो उन पर प्रतिदिन एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य अनियोजित निर्माण पर रोक लगाना और शहरी क्षेत्रों में पारदर्शी एवं जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
सूत्रों के अनुसार नए कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है और इसे विधानसभा के मौजूदा सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। प्रस्तावित प्रावधानों में अवैध कॉलोनियों के निर्माण, अनुमति प्रक्रिया, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही और नागरिक सुविधाओं से जुड़े नियमों को और स्पष्ट किया गया है। सरकार का मानना है कि इस कानून के लागू होने से अवैध निर्माण पर अंकुश लगेगा, शहरी नियोजन को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
