
सिंगरौली । जनपद पंचायत क्षेत्र देवसर के ग्राम पंचायत गन्नई के आदिवासी विधवा बुजुर्ग महिला को तीन साल से विधवा पेंशन न देना सचिव पर भारी पड़ गया। जिला पंचायत सीईओ जगदीश गोमे आईएएस ने जांच कराते हुये दोषी पाए जाने पर सचिव गन्नई तुलसीराम यादव पर 21 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाते हुये विधवा महिला को भुगतान कराया है।
जिला पंचायत कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जनपद पंचायत देवसर की ग्राम पंचायत गन्नई की आदिवासी विधवा महिला नानाबाई अगरिया उम्र 69 वर्ष को पिछले तीन वर्षो से विधवा पेंशन प्राप्त न होने एवं आर्थिक रूप से कमजोर नानाबाई आज भी कच्चे खपरैल मकान में रहने को मजबूर है। मामला प्रकाश में आने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली ने गंभीरता से लेते हुये पंचायत सचिव गन्नई तुलसीराम यादव के विरूद्ध आवेदिका के विगत तीन वर्षो की विधव पेंशन की राशि भुगतान न करने के कारण राशि 21 हजार 500 रूपये का जुर्माना लगाकर महिला नानाबाई अगरिया का विधवा पेंशन स्वीकृत कराते हुये उसके खाते में पेंशन की राशि 21 हजार 500 रूपये भुगतान किया गया। साथ ही विधवा महिला का नाम प्रधान मंत्री आवास प्लस 2024 में शामिल किया गया है। जिला पंचायत सीईओ के उक्त कार्रवाई से लापरवाह पंचायत सचिव एवं जीआरएस में हड़कंप मच गया है।
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