
सीधी। सीएमओ के निर्देश पर नपा टीम ने मौके का निरीक्षण कर बिना अनुमति बन रहे बेसमेंट का काम बंद कराया। अवैध बेसमेंट का काम बंद हुआ और नोटिस जारी हुई।
बताते चलें कि शहर के वार्ड क्रमांक 13 में बिना अनुमति के विशाल बेसमेंट का निर्माण किया जा रहा था। जिसको लेकर आज नवभारत में शीर्षक बिना अनुमति बन रहा अवैध बेसमेंट! खबर का प्रकाशन होने पर नगर पालिका सीएमओ द्वारा इसे संज्ञान में लेते हुये मौके पर टीम भेजी गई। टीम द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि शहर के करौंदिया उत्तर टोला (विष्णु नगर) वार्ड क्रमांक 13 सीधी में रकवा लगभग 100 गुणे 58 वर्गफिट पर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सिंगरौली एवं निकाय से अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना बेसमेंट (तलघर) का निर्माण कराया जा रहा था, जो पूर्णत: अवैध निर्माण होकर म.प्र. न.पा. अधिनियम 1961 की धारा 187(8) के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं सम्पूर्ण निर्माण कार्य अवैध है। जांच प्रतिवेदन के बाद नगर पालिका सीएमओ द्वारा नोटिस क्रमांक 2968 जारी कर संबंधितों को उक्त अवैध बेसमेंट के निर्माण कार्य को तत्काल बंद कर कार्यालय नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय सिंगरौली ले-आउट पास कराने के उपरांत कार्यालय नगर पालिका सीधी से उक्त निर्माण कार्य की स्वीकृत प्राप्त करने के उपरांत ही निर्माण कार्य कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अन्यथा की स्थिति में अवैध बेसमेंट का निर्माण हटा दिया जावेगा, जिसका जवाबदारी संबंधितों की स्वयं होगी।
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निरीक्षण टीम में ये रहे शामिल
मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद सीधी महमूद हसन के निर्देश पर वार्ड क्रमांक 13 में बिना अनुमति के बन रहे अवैध बेसमेंट का निरीक्षण करने गये दल में वार्ड प्रभारी-13 अमरेन्द्र सिंह पटेल, अतिक्रमण प्रभारी मंगलेश्वर सिंह, वार्ड प्रभारी जय प्रकाश सिंह, शांति निकेतन पाण्डेय, अरुण सिंह शामिल रहे।
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इन्हें जारी हुई नोटिस
नगर पालिका सीधी के सीएमओ द्वारा अवैध बेसमेंट निर्माण पर दीपक गुप्ता पिता रामशरण गुप्ता, जयपाल सिंह पिता ऋषि सिंह एवं अशोक पाण्डेय पिता वंशमणि पाण्डेय ग्राम करौंदिया उत्तर टोला (विष्णु नगर) वार्ड क्र.13 को नोटिस जारी कर अवैध बेसमेंट का निर्माण बंद करने के निर्देश दिये गये हैं। अन्यथा की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध म.प्र. न.पा. अधि. 1961 की धारा 187 (8) अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये कार्रवाई की जावेगी।
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