
जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने प्रशासनिक निर्णयों में अनावश्यक विलंब पर टिप्पणी करते हुए आबकारी आयुक्त को निर्देश दिया है कि सफल बोलीदाता के लंबित अभ्यावेदन पर 30 दिनों के भीतर विधि अनुसार कारणयुक्त आदेश पारित करें। कोर्ट ने भैया राठौर एंड कंपनी की याचिका का निराकरण करते हुए यह निर्देश दिए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता केके पांडे ने पक्ष रखा। बताया गया कि जबलपुर के भानतलैया स्थित सिंधी कैंप की कंपोजिट शराब दुकान के लिए कंपनी सफल बोलीदाता घोषित हुई थी और सभी औपचारिकताएं पूरी कर दी गई थीं, लेकिन इसके बावजूद वर्क ऑर्डर जारी नहीं किया गया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सक्षम प्राधिकारी को अभ्यावेदन पर 30 दिन के भीतर विधिसम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया।
