
जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने न्यायिक हस्तक्षेप से 36 वर्ष पुराने विवाद का पटाक्षेप कर दिया। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लंबे समय से लंबित सेवा संबंधी मामले में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उसे राहत प्रदान की। इसके साथ ही संबंधित अवमानना प्रकरण का भी निराकरण कर दिया गया।
कोर्ट ने गिरधारी लाल द्विवेदी बनाम मध्यप्रदेश शासन व अन्य (जल संसाधन विभाग व मप्र लोक सेवा आयोग) और इससे संबद्ध अवमानना प्रकरण पर सुनवाई के बाद राहतकारी आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता गिरधारी लाल द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता आकाश चौधरी ने पैरवी की। लगभग 36 वर्षों से चले आ रहे इस विवाद में अंतत: न्यायालय ने याचिकाकर्ता के पक्ष में निर्णय देते हुए राहत सुनिश्चित की। आदेश के साथ ही लंबित अवमानना प्रकरण का भी निराकरण कर दिया गया।
