भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू

भारत-इजराइल द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू

नयी दिल्ली, 04 जुलाई (वार्ता) भारत और इजरायल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता शनिवार से लागू हो गया। इस समझौते पर दोनों देशों की सरकारों के बीच 08 सितंबर 2025 को नयी दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये थे। वित्त मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि द्विपक्षीय निवेश समझौता 04 जुलाई 2026 से लागू हो गया है।

उसने द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और एक सुरक्षित तथा स्थिर निवेश वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया। मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि द्विपक्षीय निवेश समझौते से सीमा पार निवेश में वृद्धि होने और भारत तथा इजराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और गहरी होने की उम्मीद है। इस समझौते से व्यापार तथा पारस्परिक निवेश को बढ़ावा मिलने और मध्यस्थता के माध्यम से एक स्वतंत्र विवाद समाधान प्रणाली स्थापित होने की उम्मीद है। वर्तमान में भारत और इजराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश करीब 80 करोड़ डॉलर है।

इस समझौते में निवेश को जब्ती से बचाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सुचारू हस्तांतरण एवं नुकसान की भरपाई के प्रावधान भी शामिल हैं। साथ ही, यह नियामक अधिकारों और निवेशक संरक्षण के बीच संतुलन भी रखा गया है।

 

 

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