कलेक्टर ने सजन स्टोन क्रेशर को जारी किया नोटिस

सीधी/बहरी । तहसील सिहावल अंतर्गत लौआ में संचालित स्टोन क्रेशर की जांच में शर्तों के उलंघन पर 11 बिन्दुओं की कारण बताओ नोटिस जारी हुई है। कलेक्टर ने सजन स्टोन क्रेशर को नोटिस जारी किया है।

जारी नोटिस क्रमांक/416, दिनांक 11 जून 2026 में कहा गया है कि तहसील बहरी के ग्राम लौआ में खसरा क्रमांक 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8 एवं 25/9 कुल किता 06 योग रकवा 1.34 हेक्टेयर क्षेत्र पर स्वीकृत उत्खनि पट्टा में शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। उत्खनि पट्टा अवधि दिनांक 2 मई 2017 से 1 मई 2027 तक के लिये स्वीकृत है। प्रभारी खनि निरीक्षक के अवलोकन दिनांक 9 जून 2026 में पाया गया कि अनुबंध में शर्तों तथा शासकीय नियमों/निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। क्रेशर संचालक सजन कुमार अग्रवाल द्वारा भूतल-भाटक अग्रिम रूप से वर्ष के प्रारंभ होने के 20 तारीख तक जमा नहीं किया गया है। प्रत्येक माह 10 तारीख तक प्रारूप-10 में उत्खनित, हटाये गये, खपत किये गये खनिज की पूर्ण मात्रा दर्शाया नहीं गया है।

अर्धवार्षिक विवरणी प्रारूप-11 में जुलाई और जनवरी के 15वें दिन के पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रारूप-12 में वर्ष के दौरान उत्खनित/हटाये गये, खपत किये गये खनिज की मात्रा और मूल्य नियोजित मजदूरों की औसत संख्या, कार्य दिनों की संख्या प्रस्तुत नहीं की गई। स्वीकृत उत्खनि पट्टे की सीमा बताने वाले सीमा स्तंभ मानक अनुरूप स्थापित नहीं किया, जीपीएस रीडिंग अंकित नहीं है। क्रेशर संचालक द्वारा पट्टा धृत क्षेत्र से तारीख, निकासी/खपत की मात्रा, खनिजों से प्राप्त मूल्य, क्रेता का नाम, प्राप्त धन की रसीदें, नियोजित व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हुये सही लेखा का निर्धारण नहीं किया गया। क्रेशर के पक्ष में स्वीकृत उत्खनि पट्टे में स्वामित्य निर्धारण के प्रायोजन हेतु अभिलेख तथा लेखा पुस्तकें 30 जून/31 दिसम्बर से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जबकि उक्त अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके कारण प्रतिमाह 1 हजार शस्ति अधिरोपित की जायेगी।

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प्रदूषण रोकने कोई इंतजाम नहीं

जारी नोटिस में कहा गया है कि उत्खनन पट्टा क्षेत्र में प्रदूषण रोकने किसी प्रकार इंतजाम निरीक्षण में नहीं पाया गया। वहीं खदान में विस्फोटक का उपयोग करने पर, खदान में 6 मीटर से अधिक खनन करने पर अथवा किसी भी दिन नियोजित व्यक्तियों की संख्या 50 से अधिक होने पर कलेक्टर तथा अन्य सक्षम अधिकारियों को सूचना नहीं दी गई जो नियम 20(24) का स्पष्ट उल्लंघन है। निरीक्षण के दौरान उत्खनि पट्टा क्षेत्र में लगभग 64 घ.मी. पत्थर, 284 घ.मी. गिट्टी, 154 घ.मी. स्टोन डस्ट भंडारित होना पाया गया। परंतु मौके पर कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया।

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इनका कहना है

सजन स्टोन क्रेशर के संचालक को कलेक्टर की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी कर 30 दिवस के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब प्रस्तुत होने पर अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित होगी। यदि जवाब निर्धारित समय में नहीं आया तो रिमांइडर व्यक्तिश: तामील कराया जायेगा। उसके कार्रवाई की प्रक्रिया कलेक्टर सुनवाई में करेंगे।

कपिल मुनि शुक्ला, खनिज अधिकारी सीधी

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