
भोपाल। जिला अदालत ने एक नाबालिक बच्ची के साथ गलत काम करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है. मंगलवार को न्यायालय ने पीडिता को 4 लाख रूपये की वित्तीय मुआवजा (प्रतिकर राशि) दी है.
विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला ने बताया कि न्यायालय कुमुदिनी पटेल अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/पन्द्रहवें अपर सत्र न्यायाधीश के द्वारा नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रू अर्थदण्ड लगाया गया. प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला के साथ नवीन श्रीवास्तव ने पैरवी की.
मामला 24 जून 2021 का है, नाबालिग के चाचा ने सिटी चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर पर कॉल कर सूचना दी कि उनकी भतीजी के साथ पडोस मे रहने वाले अब्दुल सलीम ने गलत काम किया है. सामाजिक कार्यकर्ता एवं अभियोक्त्री अपने पिता एवं भाई के साथ पुलिस थाना निशातपुरा में रिपोर्ट दर्ज कराई. नाबालिग ने पुलिस को बताया कि 21 जून को सुबह 11 बजे के करीब अपने घर मे किचन में काम कर रही थी. उसके पापा और भाई काम पर गये थे. नाबालिग अपने घर का दरवाजा बंद करना भूल गई, तभी पडोस में रहने वाला अब्दुल सलीम घर के अंदर घुसकर आया. आरोपी ने नाबालिग के साथ जबरदस्ती गलत काम किया. डरी हुई नाबालिग ने इसकी जानकारी बाद में अपने परिजनों को दी. परिजनों के साथ नाबालिग ने थाने पहुंचकर शिकायत की. न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क, न्यायदृष्टांत एवं दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य की रिपोर्ट (सकारात्मक पाये जाने) से सहमत होकर आरोपी अब्दुल सलीम कुरैशी को दोषी पाया गया.
