
जबलपुर। पूर्व आर्म्स डीलर ने भाजपा विधायक संजय पाठक के खिलाफ मानहानि का आपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कटनी निवासी नाजिम खान की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि कैमोर में 28 अक्टूबर हुए एक हत्याकांड के बाद स्थानीय विधायक संजय पाठक ने कहा था कि कटनी का एक भाईजान है जो पूर्व आर्म्स डीलर था। उसकी दुकान से 14 हजार गोलियां गायब हो गयी, जिसकी जांच नहीं हुई। जिसकी जांच की मांग करते हुए उन्होने याचिकाकर्ता नाजिम खान का नाम लिया था।
याचिका में कहा गया था कि आम्र्स दुकान को सरेंडर करते हुए जारी की गयी गोलियां तथा हथियारों की गिनती प्रशासन के द्वारा की गयी थी। इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा पुन जांच करवाई गई थी। जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाये जाने के कारण प्रशासन की तरफ से उन्हें क्लीन चीट दी गयी थी।
याचिका में कहा गया था कि सार्वजनिक रूप से उनका नाम लेकर छबि धूमिल किये जाने पर उन्होने विधायक संजय पाठक को एक रुपये की मानहानि का नोटिस दिया था। इसके अलावा उन्होने संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी विधायक पाठक के खिलाफ अपराधिक अवमानना का प्रकरण दर्ज किये जाने की मांग करते हुए आवेदन दिया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका में राज्य सरकार,पुलिस अधिकारियों तथा विधायक संजय पाठक को अनावेदक बनाया गया था। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद राज्य सरकार व पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद निर्धारित की गयी है।
