ग्वालियर: बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी भी तरह का सिरप नहीं मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन इस संबंध में जारी किया है। यह बदलाव सरकार द्वारा ‘ड्रग्स रूल्स, 1945’ में ‘ड्रग्स (पांचवां संशोधन) रूल्स, 2026’ के जरिए किए गए संशोधन के बाद आया। इस संशोधन को सरकारी गजट में नोटिफाई किया गया था।
इसके तहत ‘शेड्यूल-के’ में छूट वाली दवाओं की लिस्ट से सिरप को हटा दिया गया। ‘शेड्यूल के’ में ऐसी दवाएं आती हैं जिन्हें बनाने, बेचने से जुड़े कुछ नियमों से छूट मिली होती है, लेकिन अब नए बदलाव के तहत सिरप-बेस्ड दवाओं को बिना डॉक्टर की पर्ची के के नहीं बेचा जा सकेगा. बता दें कि अक्टूबर-2025 में मध्यप्रदेश में कफ सिरप पीने से कई बच्चों की किडनी फेल होने से हुई मौतों की खबरों ने सबको सकते में डाल दिया था.
