
जबलपुर। इंदौर में सितंबर माह में हुए भीषण सडक़ हादसे के मामले की सुनवाई अब वहीं होगी। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ ने मंगलवार को हाईकोर्ट रजिस्ट्री को उक्त मामला इंदौर बेंच स्थानातंरित करने के निर्देश दिये है, ताकि वहां संबंधित मामले के साथ संयुक्त रूप से सुनवाई हो सके।
उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर 2025 की शाम एयरपोर्ट इलाके की सडक़ों पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने करीब एक किलोमीटर तक कई लोगों और वाहनों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हुए थे। इंदौर में नो एंट्री में ट्रक के कोहराम मचाने की घटना को संज्ञान में लेते हुए हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई जनहित याचिका के रूप में करने की व्यवस्था दी थी। मामले में पूर्व में हुई सुनवाई में इंदौर के पुलिस आयुक्त वीसी के जरिए हाजिर हुए थे। उन्होंने अवगत कराया था कि इंदौर में उक्त घटना के बाद कोई भीषण सडक़ दुर्घटना घटित नहीं हुई है। सडक़ दुर्घटनाएं रोकने सुधारात्मक प्रयास किए जा रहे हैं। जिस पर न्यायालय ने इस जानकारी को नाकाफी पाते हुए इंदौर में सडक़ हादसों को रोकने के संबंध में समग्र सुधारात्मक प्रयासों की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये थे।
