
भोपाल। प्रदेश के पेंशनरों को 80 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन का लाभ मिलेगा। अतिरिक्त पेंशन का भुगतान निर्धारित आयु पूरी होने के बाद अगले माह से किया जाएगा।
वित्त विभाग के प्रावधानों के अनुसार पेंशनर द्वारा 80 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद ही अतिरिक्त पेंशन की पात्रता निर्धारित होती है। इसके लिए आयु पूर्ण होने वाले माह के अगले महीने से बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जाएगा।
इस संबंध में वित्त विभाग की ओर से पूर्व में जारी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। इसके तहत 79 वर्ष पूर्ण होने और 80वें वर्ष में प्रवेश करने के साथ ही अतिरिक्त पेंशन की गणना नहीं होगी, बल्कि 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद आगामी माह से इसका लाभ मिलेगा।
प्रदेश में अतिरिक्त पेंशन से जुड़े मामलों में न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद स्थिति स्पष्ट हुई है, जिसके आधार पर पेंशन भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। इस बारे में आज आदेश जारी हो गए हैं।
