चेक बाउंस मामले में छह माह की सजा

जबलपुर। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी वंदना सिंह ने चेक बाउंस मामले में नागपुर निवासी आशीष बजाज को छह माह की सजा सुनवाई है। न्यायालय ने नौ प्रतिशत ब्याज के साथ 4 लाख 10 हजार रुपए प्रतिकर अदा करने का भी आदेश दिया है। उपरैनगंज निवासी नरेन्द्र अग्रवाल की ओर से दायर प्रकरण में कहा गया कि आशीष बजाज ने वर्ष 2014 में 2 लाख रुपए का चेक दिया था। चेक बाउंस हो गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को छह माह की सजा सुनाई। परिवादी की ओर से अधिवक्ता सचिन अग्रवाल और शीर्ष अग्रवाल ने पक्ष रखा।

Next Post

नायब तहसीलदार के तबादले पर अंतरिम रोक

Sat Jun 13 , 2026
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कटंगी में पदस्थ नायब तहसीलदार के स्थानातंरण पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल कटंगी से सिहोरा जाने के ट्रांसफर आदेश के एक वर्ष बाद रिलीव करने पर आपत्ति की गई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत पर विचार […]

You May Like