उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा नामांकन खारिज होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका की खारिज, चुनाव याचिका दायर करने की दी छूट

उच्चतम न्यायालय ने राज्यसभा नामांकन खारिज होने के खिलाफ मीनाक्षी नटराजन की याचिका की खारिज, चुनाव याचिका दायर करने की दी छूट

नयी दिल्ली, 12 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन रद्द होने को चुनौती दी थी। हालांकि, अदालत ने उन्हें यह छूट दी है कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत चुनाव याचिका दायर कर इस मामले को आगे बढ़ा सकती हैं। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ए एस चांदूरकर की पीठ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। पीठ ने व्यवस्था दी कि संविधान के अनुच्छेद 329 के तहत इस चरण में न्यायिक हस्तक्षेप वर्जित है। यह टिप्पणी करते हुए कि इस चुनौती को वैधानिक चुनाव याचिका तंत्र के माध्यम से उठाया जा सकता है, पीठ ने रिट याचिका को विचारणीय न मानते हुए खारिज कर दिया।

सुश्री नटराजन का नामांकन नौ जून को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में इस बात का खुलासा नहीं किया था कि तेलंगाना की एक अदालत में उनके खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गयी थी।सुश्री नटराजन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कल ही परिणाम घोषित कर दिये, जिसमें अन्य उम्मीदवारों को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया गया। इसके चलते कल मेंशनिंग के समय उनके द्वारा व्यक्त की गयी आशंका सच साबित हुई। प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी पेश हुए।

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