ग्वालियर: प्रदेश शासन ने पंचायत सचिवों के स्थानांतरण संबंधी नई नीति जारी की है जो ग्वालियर अंचल में भी लागू की जा रही है। निर्देशों के अनुसार जिन सचिवों के खिलाफ न्यायालयीन या विभागीय कार्रवाई लंबित है, उन्हें संबंधित ग्राम पंचायत में दोबारा पदस्थ नहीं किया जाएगा। स्थानीय जिला पंचायत प्रशासन ने इस कदम को पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया है।
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