मनी लांड्रिंग मामला: आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की जमानत पर फैसला सुरक्षित

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने बहुचर्चित आरटीओ भ्रष्टाचार व मनी लान्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की 60 दिन की अस्थायी जमानत अर्जी पर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। न्यायालय ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उक्त निर्देश दिये।

दरअसल सौरभ शर्मा ने पत्नी की प्रस्तावित सर्जरी और दो नाबालिग बच्चों की देखभाल का हवाला देते हुए 60 दिन की अस्थायी जमानत मांगी है। याचिका में कहा गया है कि पत्नी दिव्या तिवारी को नाक संबंधी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और आपरेशन के दौरान उनकी देखभाल के लिए पति की उपस्थिति आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले जिला अदालत और हाईकोर्ट दोनों उसकी नियमित जमानत अर्जियां निरस्त कर चुके हैं। वहीं, जांच एजेंसियों का कहना है कि सौरभ शर्मा से जुड़े आर्थिक नेटवर्क में कई रिश्तेदार और सहयोगी शामिल रहे हैं। ऐसे में परिवार की देखभाल के लिए अन्य किसी व्यक्ति के उपलब्ध न होने के दावे पर भी सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

Next Post

देव दर्शन कार्यक्रम के तहत सांसद ने तीन मंदिरों पर किया अभिषेक

Wed Jun 10 , 2026
ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में सुशासन एवं गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में चल रहे विशेष जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत बुधवार को शहर में देवदर्शन कार्यक्रम के तहत सांसद भारत सिंह कुशवाह की विशेष उपस्थिति में जिला भाजपा संगठन […]

You May Like