होटल-ढाबों पर पुलिस की सख्ती: नियम तोड़ने पर 17 केस दर्ज, शराब परोसने वालों पर भी कार्रवाई

इंदौर। पुलिस ने होटल, ढाबों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के सत्यापन अभियान में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 17 प्रकरण दर्ज किए. इनमें 15 केस बीएनएस की और 2 केस आबकारी अधिनियम में दर्ज कर शराब जब्त की गई.

पुलिस उपायुक्त जोन-1 नरेंद्र सिंह रावत ने बताया कि जोन-1 क्षेत्र में होटल, लॉज, ढाबों, किरायेदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का विशेष सत्यापन अभियान चलाया. अभियान के दौरान थाना एरोड्रम, राजेंद्र नगर और राऊ पुलिस ने जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 15 प्रकरण तहत दर्ज किए है. एरोड्रम क्षेत्र में होटल श्रीवन्या, होटल एयरपोर्ट व्यू, होटल मन, होटल विनायकश्री और सुविधी नगर स्थित एक बैग निर्माण इकाई के संचालकों द्वारा कर्मचारियों, किरायेदारों और आगंतुकों की जानकारी पुलिस को उपलब्ध नहीं कराने पर 5 केस दर्ज किए है. वहीं राजेंद्र नगर क्षेत्र में होटल रुद्राक्ष, ढाबा जंक्शन (डीजे ढाबा), रामा होटल, होटल सरकार-356, एसपी-14 होटल, एसपी-7 होटल और होटल गोल्डन ग्लोरी में जांच के दौरान आवश्यक अभिलेख और जानकारी प्रस्तुत नहीं करने पर सभी 7 के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए है. जबकि राऊ थाना क्षेत्र में होटल हेवन एक्स, होटल ग्रेविटी और होटल एटरनिटी स्टे के खिलाफ भी नियमों के उल्लंघन पर 3 केस दर्ज किए है. इसके अलावा बल्ले बल्ले ढाबा और कनक ढाबा में सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान कराए जाने पर 2 प्रकरण दर्ज कर शराब जब्त की है.

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