पूर्व तहसीलदार को मिली जमानत, रिसार्ट में करंट लगने से युवक की मौत का मामला

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश विवेक पटेल की अदालत ने पूर्व तहसीलदार की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। मामला निसर्ग रिसार्ट में करंट लगने से युवक की मौत से जुड़ा है। आवेदक बड़ा जैन मंदिर, गढ़ा के समीप रहने वाले विवेक त्रिपाठी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि आवेदक पूर्व तहसीलदार है। बरगी पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किए जाने के बाद 27 मई 2026 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से वह न्यायिक हिरासत में केंद्रीय कारागार जबलपुर में बंद है। पूर्व में जेमएमएफसी कोर्ट में दायर जमानत आवेदन 28 मई को निरस्त किया जा चुका है। इसीलिए अपर सत्र न्यायालय की शरण ली गई है। दलील दी गई कि आरोपी निर्दोष है और केवल अनुमानों, अटकलों, धारणाओं और पूर्वधारणाओं के आधार पर बिना किसी ठोस विश्वसनीय सबूत के उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई। जिस निसर्ग रिसार्ट के स्विमिंग पूल में साजन विश्वकर्मा नामक युवक की करंट लगने से मौत हुई, उसकी देखरेख का पूरा दारोमदार प्रबंधक को सौंपा गया था। सिर्फ मालिक होने के नाते आवेदक को कठघरे में लाना अनुचित है। युवक की मृत्यु में उसकी भूमिका दूर-दूर तक नदारद है। उक्त दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

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