आदेश का उल्लंघन कर हो रहा था बोरवेल, 4 पर एफआईआर दर्ज

जबलपुर:जिला दंडाधिकारी के प्रतिबंधात्मक आदेशों की धज्जियां उड़ाकर अवैध रूप से बोरवेल खनन किया जा रहा था। बरेला थाना अंतर्गत गौर चौकी पुलिस ने दबिश देकर एक हाईटेक ड्रिलिंग मशीन और सपोर्ट वाहन को जब्त कर भू-स्वामी सहित चार लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है।पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार,बुधवार को गौर चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि पुल के आगे, रुतबा होटल के बाजू में स्थित एक खाली प्लॉट पर बोरवेल मशीन द्वारा धड़ल्ले से पानी के लिए बोर किया जा रहा है।

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तुरंत मौके पर दबिश दी। पुलिस ने जब मौके पर उपस्थित वाहन चालक भाग सिंह गौंड़ को रोककर बोरिंग करने संबंधी वैध अनुमति के दस्तावेज मांगे, तो वह कोई भी कागजात पेश नहीं कर सका। कड़ाई से पूछताछ करने पर चालक ने कुबूल किया कि उसके पास कोई अनुमति नहीं है और वह सिर्फ वाहन मालिक के कहने पर यहाँ अवैध माइनिंग कर रहा था।

गौरतलब है कि जल संकट को देखते हुए जिला दंडाधिकारी जबलपुर ने आगामी आदेश तक सम्पूर्ण राजस्व क्षेत्र में निजी बोरिंग कराने पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया हुआ है। इस आदेश की अवहेलना करते हुए भूमि स्वामी और जस बोरवेल के संचालक अवैध रूप से भूजल का दोहन करने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने मौके से अवैध खनन में लिप्त बोरवेल ड्रिलिंग मशीन क्रमांक एमपी 20 डीए 0550, बोरवेल सपोर्ट मशीन क्रमांक एपमी 20 जीए 4286को जब्त कर जस बोरवेल के मालिक, ड्रिलिंग मशीन चालक भाग सिंह गौंड़, सपोर्ट मशीन चालक रूप सिंह गौंड़ और प्लॉट के भूमि स्वामी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है

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