नयी दिल्ली, 27 मई (वार्ता) आयकर भाग ने बुधवार को घोषणा की कि आयकर विवरण भरने के उसके ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर-2 फार्म को ऑनलाइन फाइलिंग की सुविधा चालू कर दी गयी।
इस तरह वेतन भोगी और ऐसे अविभाजित हिंदू परिवार (यूएचएफ) के लोग आकलन वर्ष 2026-27 के लिए आईटीआर-2 के तहत अपनी वित्त वर्ष 2025-26 की आय का विवरण आनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं जिनके पास कोई व्यावसायिक आय नहीं है। आयकर विभाग ने कहा कि आईटीआर-2 दाखिल करने की ऑनलाइन सुविधा के साथ एक्सेल सुविधा भी चालू कर दी गयी है।
इससे आयकर रिटर्न के भरने वाले छात्र , पेंशन पाने वाले, वेतनभोगी और दूसरे लोग जिन्हें आयकर आडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, वे आज से ऑनलाइन आयकर विवरण दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने कहा कि ऐसे करदाता ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी या ऑनलाइन यूटिलिटी या आईटीआरई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आकलन वर्ष 2026-2027 ( आय का वित्त वर्ष 2025-2026) की आय के लिए रिटर्न 31 जुलाई, 2026 तक दाखिल किया जा सकता है।
