
रीवा। ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिए आवंटित राशि का दुरूपयोग करने तथा निर्माण कार्यों को पूरा न कराने पर पूर्व सरपंचों, ग्राम पंचायत सचिव तथा अवैध रूप से राशि प्राप्त करने वाले सप्लायरों पर कार्यवाही की जा रही है. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने आर्थिक अनियमितता करने वाले पूर्व सरपंचों तथा ग्राम पंचायत सचिवों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) के तहत वारंट जारी किए हैं.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने संबंधित थाना प्रभारियों को जारी वारंट तामील कराकर आर्थिक अनियमितता करने वाले आरोपियों को सेंट्रल जेल रीवा भेजने के निर्देश दिए हैं. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने थाना प्रभारी डभौरा को पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत हरदौली रमेश कुमार तथा थाना प्रभारी मनगवां को पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत पलिया 351 विष्णु कोल के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. थाना प्रभारी रायपुर कर्चुलियान को औसेरि कोल पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जोगिनहाई तथा तत्कालीन सचिव धीरज सिंह एवं थाना प्रभारी सेमरिया को संतोष कुमार तिवारी पूर्व सचिव ग्राम पंचायत बुसौल के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट की तामीली के निर्देश दिए हैं. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने थाना प्रभारी सिरमौर को पूर्व सचिव ग्राम पंचायत सदहना संतोष सिंह तथा थाना प्रभारी जवा को पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत अकौरी श्रीमती ललिता देवी एवं प्रोपराइट अवधेश ट्रेडर्स अवधेश सिंह के विरूद्ध जारी वारंट की तामीली के निर्देश दिए हैं.
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मऊगंज जिले की ग्राम पंचायत बंधवा कोठार में शासकीय धन के दुरूपयोग पर कार्यवाही करते हुए थाना प्रभारी नईगढ़ी को पूर्व सरपंच बहादुर साकेत, पूर्व ग्राम पंचायत सचिव रामसुंदर साकेत तथा पूर्व सचिव दिलीप कुमार पटेल के विरूद्ध जारी वारंट की तामीली के निर्देश दिए हैं. मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पुलिस अधीक्षक से भी इस संबंध में कार्यवाही के लिए अधीनस्थों को समुचित निर्देश देने का अनुरोध किया है.
