
नर्मदापुरम। जिला नर्मदापुरम में पदस्थ समस्त पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे दोपहिया वाहन (मोटरसाइकिल/स्कूटर) चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करें.यह नियम केवल ड्यूटी के दौरान ही नहीं, बल्कि जिला पुलिस क्षेत्राधिकार में कहीं भी वाहन संचालन के समय लागू रहेगा.इसमें पुलिस लाइन, थाना परिसर, शासकीय भवन एवं सार्वजनिक मार्ग सभी शामिल हैं.
एस पी साईं कृष्णा थोटा ने आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी बिना हेलमेट या यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
