नयी दिल्ली, एक मई (वार्ता) उपभोक्ताओं की सेहत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य सुरक्षा मानदंडों के उल्लंघन के लिए एक ई-कॉमर्स फूड बिजनेस ऑपरेटर पर छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई एफएसएसएआई के उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय के आईपीएस अधिकारी देवेश कुमार महला के पर्यवेक्षण में की गई। यह कदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मियाद खत्म होने और खराब खाद्य उत्पादों की बिक्री के संबंध में कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद उठाया गया। अधिकारियों के अनुसार, शिकायतें मिलने के बाद केंद्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की। इस दौरान निर्धारित खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के उल्लंघन के कई मामले सामने आए। तब यह मामला अतिरिक्त जिला आयुक्त न्यायालय, गुरुग्राम में पेश किया गया, जिसने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर पर कुल छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
एफएसएसएआई ने उपभोक्ता सुरक्षा से समझौता करने वाले उल्लंघनों के खिलाफ अपने ‘जीरो टॉलरेंस’ रुख को दोहराया है। प्राधिकरण ने जोर देकर कहा कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित होने वाले व्यवसायों सहित सभी फूड बिजनेस ऑपरेटरों को लाइसेंस की शर्तों, स्वच्छता मानकों और कानून के तहत अनिवार्य लेबलिंग मानदंडों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। नियामक संस्था ने भविष्य में इस तरह के उल्लंघनों को रोकने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों से अपनी आंतरिक अनुपालन प्रणालियों को मजबूत करने का भी आग्रह किया है। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने और एक्सपायर्ड या घटिया उत्पादों जैसी खाद्य सुरक्षा संबंधी किसी भी चिंता की रिपोर्ट ‘फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप’ या अन्य आधिकारिक शिकायत निवारण प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

