
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट से बहुचर्चित सिवनी हवाला लूट कांड के एक आरोपी कांस्टेबल को झटका लगा है। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने कांस्टेबल नीरज राजपूत की अर्जी निरस्त करते हुए कहा कि आरोपी रेड पार्टी की टीम का हिस्सा था और वह आरोपी पूजा पांडे से लगातार संपर्क में था। वहीं हाईकोर्ट ने तीन अन्य आरोपियों पंजु गुरू स्वामी, पंकज मिश्रा और प्रमोद सोनी को राहत देते हुए उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई निरस्त कर दी।
पंजु स्वामी, प्रमोद व पंकज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त एवं ईशान दत्त ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ दुर्भावना के चलते और प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से की गई है। न्यायालय ने कहा कि इनके विरुद्ध लगाए गए आरोप किसी ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं और केवल अनुमानों और विस्तृत अभिलेखों से निकाले गए निष्कर्षों पर आधारित हैं। उल्लेखनीय है कि अक्टूबर 2025 में सिवनी के लखनवाड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक कार से लगभग तीन करोड़ रुपये की अवैध हवाला राशि जब्त होने का दावा किया था। हालांकि, बाद में यह मामला पुलिस की साजिश के रूप में उभरा जब आरोप लगा कि पुलिस टीम ने जब्त राशि का एक बड़ा हिस्सा लगभग 1.5 करोड़ रुपये स्वयं हड़प लिया। इस घटना में तत्कालीन एसडीओपी पूजा पांडे सहित 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था।
