भोपाल। लोक निर्माण विभाग (PWD) में बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य शासन ने इंदौर के तीन इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है। विभागीय जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों ने म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन किया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, सहायक यंत्री जयदेव गौतम, उपयंत्री अंशु दुबे और उपयंत्री टी.के. जैन के विरुद्ध आचरण नियमों के विपरीत कार्य करने की पुष्टि हुई। इसके आधार पर शासन ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तीनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
निलंबन अवधि में तीनों इंजीनियरों का मुख्यालय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, ग्वालियर परिक्षेत्र निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि के संबंध में अंतिम निर्णय पृथक से लिया जाएगा।
