इंदौर:जिले के स्कीम नंबर 78 स्थित प्रियदर्शनी महिला प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान क्रमांक 809305 पर गंभीर अनियमितताओं के चलते बड़ी कार्रवाई की गई है. यह कार्रवाई कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में की गई है. दुकान को आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है. लगातार राशन वितरण में गड़बड़ी और पात्रता से कम राशन देने की शिकायतों के आधार पर खाद्य विभाग की जिला स्तरीय टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था.
जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि जांच के दौरान दुकान पर गेहूं एवं चावल के स्टॉक में भारी अंतर पाया गया। साथ ही दुकान पर अनिवार्य रूप से लगाए जाने वाले पीला बोर्ड एवं स्टॉक बोर्ड भी नहीं मिले. जांच में यह भी पाया गया कि हितग्राहियों को मार्च माह में दो माह का राशन पात्रता अनुसार वितरित नहीं किया गया, बल्कि केवल एक माह का ही राशन दिया गया. जांच में पाया गया कि दुकान का संचालन अधिकृत विक्रेता के बजाय किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा रहा था.
इन सभी अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए दुकान को आवंटित प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. हितग्राहियों को असुविधा न हो, इसके लिए उक्त दुकान को समीप की अन्य उचित मूल्य दुकान से संलग्न कर राशन वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. यह कार्रवाई सहायक आपूर्ति अधिकारी अविनाश जैन, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अंकुर गुप्ता एवं श्रीमती तृप्ति माला मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से की गई.
