
भोपाल। ऐशबाग इलाके में नाबालिक लड़की के साथ छेडछाड करने वाले आरोपी अभिषेक यादव को कोर्ट ने तीन साल की जेल की सजा सुनाई है. आरोपी को पॉक्सो एक्ट मे दोषसिद्ध पाते हुये उस पर अर्थदंड भी लगाया गया है.
अभियोजक अजय शंकर प्रजापति ने बताया कि मनोहरलाल पाटीदार अनन्य विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने मामले में फैसला सुनाया. 17/06/2021 को फरियादी ने अपनी मां के साथ पुलिस थाना ऐशबाग में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. लड़की ने बताया कि उस रात को वह अपने घर में सो रही थी. उसी समय पडोस मे रहने वाला अभिषेक यादव उसके घर के अंदर घूस गया. अभिषेक ने लड़की को छूआ तभी उसकी नींद खुल गयी और वह अभिषेक को देखकर डर गई. लड़की ने जोर-जोर से आवाज लागई और घर के सभी सदस्य जग गए. आरोपी अभिषेक मौके से भाग गया भाग गया और उसका मोबाइल वहीं गिर गया. सूचना के आधार पर पुलिस ने केस दर्ज किया. न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, तर्क, न्यायदृष्टांत एवं दस्तावेजों से सहमत होकर न्यायालय द्वारा आरोपी अभिषेक यादव को पॉक्सो एक्ट में 3 वर्ष का सश्रम कारावास और उस पर अर्थदंड भी लगाया.
