स्मार्ट सिटी में कर्मचारियों को नहीं मिला पीएफ लाभ, नोटिस जारी

जबलपुर: जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। श्रम सुविधा पोर्टल के निर्देश पर हुए निरीक्षण में यह पाया गया कि कई कर्मचारियों को ईपीएफ योजना का लाभ नहीं दिया गया और निर्धारित समय पर अंशदान भी जमा नहीं किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार संस्थान पर कुल 23,40,857 रुपए का ईपीएफ एवं अन्य देय राशि बकाया पाई गई। इसमें कर्मचारी (ईई) और नियोक्ता (ईआर) दोनों के अंशदान शामिल हैं, जो समय पर जमा नहीं किए गए।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कर्मचारियों द्वारा 26 अगस्त 2025 को की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की गई। निरीक्षण टीम ने 16 दिसंबर 2025, 26 मार्च 2026 और अप्रैल 2026 में संस्थान का दौरा कर रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान उपस्थिति रजिस्टर, वेतन विवरण, नियुक्ति पत्र और अन्य दस्तावेजों का परीक्षण किया गया। लंबे समय से लंबित शिकायतों के बाद ईपीएफ कार्यालय ने जबलपुर स्मार्ट सिटी प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 23 लाख रुपए की रिकवरी का नोटिस जारी किया है।
कई पात्र कर्मचारियों को नहीं दी ईपीएफ सदस्यता
जांच में सामने आया कि कई पात्र कर्मचारियों को ईपीएफ सदस्यता नहीं दी गई। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि संस्थान द्वारा प्रस्तुत वेतन संरचना और वास्तविक वेतन भुगतान में असंगति है। साथ ही उपस्थिति रिकॉर्ड भी अधूरा पाया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं।
ब्याज और पेनल्टी भी लगेगी
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय, जबलपुर ने संस्थान को निर्देश दिए हैं कि सभी पात्र कर्मचारियों को तुरंत ईपीएफ सदस्यता दी जाए और बकाया राशि शीघ्र जमा कर चालान व ईसीआर की प्रतियां प्रस्तुत की जाएं। संस्थान को चेतावनी दी गई है कि देरी के कारण धारा 7क्यू के तहत ब्याज और धारा 14B के तहत दंडात्मक क्षति भी वसूली जाएगी।
आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भी जांच
रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि संस्थान ने कुछ कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से नियुक्त किया है। इन एजेंसियों के रिकॉर्ड और ईपीएफ अनुपालन की भी जांच के निर्देश दिए गए हैं।

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