इंदौर: प्रतिष्ठित डेली कॉलेज से जुड़े बहुचर्चित मामले में आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर ने संदीप पारेख, रंजीत सिंह नामली और मानवीर बायस की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
केस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने 10 अप्रैल 2026 को आदेश पारित किया और आरोपियों को किसी भी प्रकार की अग्रिम राहत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट के इस फैसले से साफ है कि मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए सख्त रुख अपनाया गया है.
क्या है पूरा मामला?
डेली कॉलेज प्रबंधन ने संदीप पारेख, अनुराग जैन, रंजीत सिंह नामली और मानवीर बायस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. आरोप है कि इन लोगों ने वाइस ऑफ डी सी से फर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाकर संस्थान की छवि को नुकसान पहुंचाया. शिकायत के मुताबिक, इस प्लेटफॉर्म के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाने, जनमानस को गुमराह करने और शिक्षकों व संस्था को आपत्तिजनक तरीके से प्रस्तुत करने की साजिश रची गई.
कानूनी शिकंजा कसा
अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब आरोपियों पर कानूनी दबाव और बढ़ गया है, जिससे मामले में आगे की कार्रवाई तेज होने की संभावना है
