
जबलपुर। प्रधान जिला न्यायाधीा कृष्ण मूर्ति मिश्रा की अदालत ने चाकू से हमला कर युवक की हत्या करने वाले आरोपी अमन साहू को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी अमन साहू को दस साल के सश्रम कारावास व दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि 8 जुलाई 2022 की रात्रि करीब पौने बारह बजे लार्डगंज क्षेत्र में अमन साहू नामक युवक ने मॉ से बात करने की बात को लेकर शैलेन्द्र रैकवार पर चाकू से हमला किया था। जिससे शैलेन्द्र को गंभीर चोटे आई थी, जिस वक्त वारदात हुई, उस दौरान कुछ युवक वहां मौजूद थे। पुलिस ने अनिकेत उर्फ अंकित चौरसिया की सूचना पर प्रकरण दर्ज किया था। घायल शैलेन्द्र रैकवार मेडिकल के चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। लार्डगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। विचारण दौरान पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी अमन साहू को उक्त सजा सुनाई।
