
जबलपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मानहानि से जुड़े मामले में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है। कर्तिकेय सिंह की और से एमपी -एमएलए कोर्ट के द्रारा जारी किए समन को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कि शुक्रवार को जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। मामले से जुड़े रिकार्ड जो कि एमपी-एमएलए भोपाल कोर्ट के पास थे, उसे हाईकोर्ट ने तलब किया है। हाईकोर्ट ने कर्तिकेय सिंह चौहान को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए है। मामले पर अगली सुनवाई अब 4 मई को निर्धारित की है।
दरअसल यह विवाद 29 अक्टूबर 2018 को झाबुआ में हुई एक चुनावी सभा से शुरू हुआ था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि पनामा पेपर लीक मामले में तत्कालीन मुख्यमंत्री के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम शामिल है। हालांकि, बाद में राहुल ने इसे कंफ्यूजन बताया था, लेकिन कार्तिकेय ने इसे छवि खराब करने की साजिश बताते हुए भोपाल एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। कोर्ट में मामला दायर करने के बाद कार्तिकेय ने दायर मामले में कहा था कि राहुल ने उन्हें तथा उनके परिवार को बदनाम करने के लिए जान-बूझकर यह बयान दिया है। राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 व 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज किया गया था। भोपाल एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी किया और इसी को रद्द करने के लिए राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का रुख किया।
