अवैध कॉलोनी निर्माण पर नगर निगम की सख्ती, नोटिस जारी

छिंदवाड़ा। शहर में अवैध कॉलोनियों के निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए कुछ भू-स्वामियों को नोटिस जारी किया है। संबंधित व्यक्तियों द्वारा नगर निगम सीमा क्षेत्र खापाभाट, कुसमेली और सोनाखर क्षेत्रों में बिना अनुमति अवैध रूप से कॉलोनियां विकसित की गई हैं तथा उन्हें छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर अन्य लोगों को बेचा या हस्तांतरित किया जा रहा है। यह कृत्य संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें दोषी पाए जाने पर 3 से 7 वर्ष तक का कारावास तथा 10 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। जांच में यह भी सामने आया है कि कॉलोनी विकास के लिए न तो कॉलोनाइजर लाइसेंस लिया गया और न ही रेरा पंजीयन, भूमि डायवर्जन सहित अन्य आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की गईं। नगर निगम द्वारा संबंधित व्यक्तियों को पूर्व में भी सूचना दी गई थी, लेकिन न तो कोई संतोषजनक जवाब प्राप्त हुआ और न ही अवैध निर्माण एवं प्लॉट बिक्री पर रोक लगाई गई। इसके चलते अब पुन: अंतिम नोटिस जारी कर तत्काल प्रभाव से सभी अवैध गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय सीमा में जवाब प्राप्त न होने या निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। आयुक्त महोदय द्वारा लगातार अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिससे कॉलोनाइजरों में भय का माहौल बना हुआ है। नगर निगम आयुक्त ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि या प्लॉट की खरीद-फरोख्त करने से पहले उसकी वैधानिक स्थिति और नगर निगम से स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।

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