विभागीय जांच की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की रोक

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एमएस भट्टी की एकलपीठ ने विभागीय जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड रायसेन के बेगमगंज वितरण केंद्र में तत्समय कार्यरत सहायक प्रबंधक जूनियर इंजीनियर गणेश यादव की ओर से अधिवक्ता विजय राघव सिंह, पूनम सिंहए अजय नंदा व मनोज चतुर्वेदी ने पक्ष रखा।

उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध पराग धबरड़े उप महाप्रबंधक संचालन एवं संधारण संभाग रायसेन द्वारा जारी आरोप पत्र इस आधार पर चुनौती के योग्य है कि वे आरोप पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं थे। हाईकोर्ट ने तर्क से सहमत होकर आरोप-पत्र डेलीगेशन आफ पावर के विरुद्ध पाते हुए विभागीय जांच कार्रवाई पर रोक लगा दी।

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Wed Apr 1 , 2026
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