
जबलपुर। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. गौरव गर्ग की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी गुप्तेश्वर जबलपुर निवासी जितेंद्र कुमार तामिया को दोषी पाया है। अदालत ने आरोपी को छह माह की सजा व तीन लाख 78 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
परिवादी बेलबाग निवासी शुभम बिरहा की ओर से यह मामला दायर किया गया था। जिसमें कहा गया कि आरोपी ने कर्ज अदायगी के लिए 15 अप्रैल 2021 को ढ़ाई लाख रुपये का चेक दिया था। चेक बैंक में जमा करने पर खाते में अपर्याप्त निधि के आधार पर बाउंस हो गया। जिसके बाद नोटिस दिया गया। लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसीलिए अदालत आना पड़ा। दरअसल, परिवादी व आरोपी के मध्य अच्छे पारिवारिक संबंध थे। इसीलिए कोरोना काल में सेनेटाइजर विक्रय के कार्य के लिए राशि दी गई थी, जिसके भुगतान के नाम पर दिया गया चेक बाउंस हो गया। इससे साफ है कि आरोपित की मंशा ठीक नहीं थी। वह परेशान कर रहा था। अदालत ने तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को उक्त सजा सुनाई।
