पूर्व आदेश की नाफरमानी पर मैहर कलेक्टर को अवमानना नोटिस

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने पूर्व आदेश की नाफरमानी के मामले को सख्ती से लिया। एकलपीठ ने मामले में मैहर कलेक्टर रानी बाटड़ को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह अवमानना का मामला याचिकाकर्ता ग्राम तिलोरा मैहर निवासी 80 वर्षीय विधवा तारा बाई पांडे की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से अधिवक्ता शंभूदयाल गुप्ता व कपिल गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता के पति त्रिभुवननाथ पांडे शासकीय सेवक थे। उनके निधन के बाद विधवा तारा बाई न्याय चाह रही हैं। पूर्व में दायर याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया गया था कि सेवानिवृत्ति भुगतानों संबंधी शिकायत 90 दिन के भीतर दूर कर दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश सहित अभ्यावेदन देने के बावजूद कलेक्टर ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस दौरान छह माह बीत गए। जिस पर यह अवमानना का मामला दायर किया गया है। जिसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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