स्टेट बार की अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के नियम सख्त

जबलपुर: एमपी स्टेट बार काउंसिल की अंतिम मतदाता सूची में उन्हीं वकीलों का नाम शामिल होगा जो वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन व अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने की कसौटी पर खरे उतरेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन एक अप्रैल को किया जाएगा। वे अधिवक्ता जिन्होंने 24 अप्रैल को सायंकाल चार बजे तक एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अपना वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन आवेदन बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस आफ प्रैक्टिस (वेरिफिकेशन) रूल्स, 2015 के अंतर्गत प्रस्तुत किया है और अभा बार परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके नाम निर्वाचन में मताधिकार हेतु चुने गए स्थान पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

इस संबंध में सूचना प्रदेश के सभी अधिवक्ता संघों को भी प्रेषित की गई है कि वे उन अधिवक्ताओं से वेरिफिकेशन, डिक्लेरेशन फार्म भरवाए, जिनके नाम मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं हैं। स्टेट बार चुनाव-2026 के संबंध में अधिवक्ताओं को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु समय.समय पर विभिन्न सूचनाएं, अधिसूचनाएं एवं दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत प्रोविजनल मतदाता सूची, आपत्तियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, अंतिम मतदाता सूची, नामांकन प्रक्रिया, मतदान केंद्रों की जानकारी तथा अन्य आवश्यक चुनाव संबंधी निर्देश परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। सभी अधिवक्ता संघों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने-अपने अधिवक्ता संघ के सदस्यों को उक्त वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध जानकारी से अवगत कराएं। संबंधित त्रुटिपूर्ण करने के उपरांत परिषद की ई-मेल आई डी के माध्यम से आवेदन करने पर त्वरित कार्यवाही कर नियमानुसार मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया जाएगा।

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