होटल मालिक पर लाखों का राजस्व बकाया, कुर्क करने का आदेश जारी

जबलपुर। जिला प्रशासन ने राजस्व वसूली अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए तिलवारा पुल के आगे ग्राम घाना स्थित होटल रॉयल आर्बिट को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई जबलपुर ग्रामीण तहसीलदार के निर्देश पर की गई। तहसीलदार से मिली जानकारी के अनुसार ओरिएंटल रिटेलर्स एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े डायरेक्टर बसंत घोड़ावत, जो गोरखपुर क्षेत्र के निवासी हैं, उनकी इस संपत्ति पर लंबे समय से लगभग 5 लाख रुपए का भू-राजस्व बकाया था। प्रशासन ने पहले कई बार नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन संपत्ति स्वामी की ओर से कोई संतोषजनक जवाब या भुगतान नहीं किया गया। जिसके बाद प्रशासन ने खसरा नंबर 194 और 195/1 पर कुर्की की कार्रवाई करते हुए इन जमीनों की खरीद-फरोख्त, दान या किसी भी प्रकार के हस्तांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

कुर्की वारंट जारी, राशि जमा ना करने पर होगी कार्यवाही

राजस्व विभाग के अनुसार, खसरा नंबर 195/1 पर करीब 1,78,350 रुपये और खसरा नंबर 194 पर लगभग 5,26,450 रुपये का बकाया है। बकाया राशि जमा न होने के कारण कुर्की वारंट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने संपत्ति स्वामी को जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करने की चेतावनी दी है, अन्यथा आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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