नकली डेयरी उत्पाद मामले में किशन मोदी की जमानत पर फैसला सुरक्षित

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने नकली डेयरी उत्पादों के निर्माण और बिक्री के आरोप के मामले में गिरफ्तार गायत्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर किशन मोदी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी कर ली है। जिसके बाद न्यायालय ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है।

गायत्री फूड्स मिल्क मैजिक ब्रांड के तहत डेयरी उत्पाद बनाती है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कंपनी ने दूध से प्राकृतिक फैट निकालकर उसकी जगह पाम आयल व अन्य पदार्थों का उपयोग किया तथा तैयार उत्पादों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचा। ईडी की जांच में दावा किया गया है कि इस कथित कारोबार से लगभग 20 करोड़ रुपये की अवैध कमाई हुई। किशन मोदी को 13 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान किशन मोदी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल खरे व प्रियंकुश जैन ने पक्ष रखा, जबकि ईडी की ओर से अधिवक्ता विक्रम सिंह उपस्थित हुए। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह मामला जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ के समक्ष था, लेकिन उन्होंने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया था। जिसके बाद मामला जस्टिस देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ को सौंपा गया था।

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