25 थाना प्रभारियों को निंदा की सजा, एक को चेतावनी

जबलपुर। गुंडा-बदमाशों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने और प्रतिबंधात्मक धाराओं में ढिलाई बरतने वाले थाना प्रभारी पर पुलिस अधीक्षक ने अचानक विभागीय कार्रवाई कर दी है। दरअसल पुलिस विभाग में कसावट लाने और अपराध नियंत्रण की दिशा में सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस अधीक्षक ने कार्य में घोर लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतने वाले जिले के 26 थाना प्रभारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की है। 18 फरवरी को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित क्राइम समीक्षा बैठक के दौरान यह कार्यवाही की गई। सुस्त कार्यप्रणाली पर 25 थाना प्रभारियों को निंदा की सजा दी गई तो एक को चेतावनी दी गई है।

आंकड़ों की तुलना में पिछड़े थाने-

समीक्षा बैठक में 1 जनवरी से 15 फरवरी 2025 की तुलना में वर्ष 2026 की इसी समान अवधि के दौरान हुई प्रतिबंधात्मक और लघु अधिनियम की कार्यवाहियों का विश्लेषण किया गया। पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय की समीक्षा में पाया गया कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल इन थानों का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है।

 

 

इन अधिकारियों पर गिरी गाज-

कार्यवाही की सूची में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के थाना प्रभारी शामिल हैं। पनागर टीआई विपिन ताम्रकार, लार्डगंज थाना प्रभारी नवल आर्य, मदनमहल थाना प्रभारी धीरज राज, बेलबाग थाना प्रभारी जितेन्द्र पाटकर, सिविल लाईन थाना प्रभारी अनूप कुमार नामदेव, गोहलपुर थाना प्रभारी रितेश पाण्डेय, घमापुर थाना प्रभारी इन्द्रा ठाकुर, माढोताल थाना प्रभारी वीरेन्द्र पवार, ग्वारीघाट थाना प्रभारी हरिकिशन आटनेरे, गोराबाजार संजीव त्रिपाठी, भेडाघाट कमलेश चौरिया, चरगवां अभिषेक प्यासी, पाटन

गोपिन्द्र सिंह राजपूत, कटंगी पूजा उपाध्याय, शहपुरा प्रवीण धुर्वे, बेलखेडा लवकेश उपाध्याय, सिहोरा विपिन सिंह, खितौला रमन सिंह मरकाम, मझौली नेहरू सिंह खण्डाते, मझगवां हरदयाल सिंह उद्दे, गाजीवती पुषाम थाना प्रभारी गोसलपुर, मानस द्विवेदी थाना प्रभारी कोतवाली, पुष्पेन्द्र पटले थाना प्रभारी केण्ट, राजेन्द्र मर्सकोले थाना प्रभारी विजयनगर, अनिल पटेल थाना प्रभारी बरेला को उनके लचर प्रदर्शन के लिए आधिकारिक रूप से निंदा की सजा सुनाई गई है। निलेश दोहरे थाना प्रभारी बरगी को उनके कार्य में सुधार लाने सख्त चेतावनी दी गई है।

सही धाराओं में दर्ज नहीं की एफआईआर, चौकी प्रभारी पर भी कार्रवाई-

मांडवा में हुई एक घटना के मामले में सही धाराओं के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न करने के दोषी पाए जाने पर चौकी प्रभारी रामपुर को 25,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जानकारी के अनुसार मांडवा क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी जिसमें पीड़ित पक्ष द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि चौकी प्रभारी ने मामले की गंभीरता को दरकिनार करते हुए उचित कानूनी धाराओं का प्रयोग नहीं किया और एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती। मामले की शिकायत जब पुलिस अधीक्षक तक पहुँची, तो उन्होंने इसकी जाँच कराई। जाँच में चौकी प्रभारी का कृत्य लापरवाहीपूर्ण पाया गया। एसपी ने तत्काल प्रभाव से उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया।

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