लाइसेंस के बिना पशु मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित

रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने लाइसेंस के बिना पशु मांस तथा मछली के विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है.

उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि नगरीय निकायों से अनुमति प्राप्त किए बिना अथवा लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करते हुए खुले में या अन्य निर्दिष्ट स्थानों में पशु मांस व मछली का विक्रय होने से आवारा श्वानों की संख्या में वृद्धि होती है तथा गंदगी फैलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है. साथ ही मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. उन्होंने रीवा जिले में खुले स्थानों पर पशु मांस तथा मछली के विक्रय के संचालन में धारा 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. जिला दण्डाधिकारी ने कहा है कि जिले में कोई भी व्यक्ति मानव उपभोग के लिए अभिप्रेत किसी ऐसे पशु को जो रोगी हो न बेचेगा, न विक्रय के लिए प्रदर्शित करेगा और न ही फेरी द्वारा विक्रय किया जाएगा. किसी ऐसे खाद्य पेय या औषधि को जो अपौष्टिक, अस्वास्थ्यकारक, अपमिथित या मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त हो उसका भी विक्रय प्रतिबंधित रहेगा. जिले में कोई भी व्यक्ति सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अतिरिक्त मानवीय खाद्य के लिए अभिप्रेत पशुओं के विक्रय हेतु अथवा विक्रयार्थ प्रदर्शित करने के आशय से नवीन निजी बाजार की स्थापना नहीं करेगा. उन्होंने कहा है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है.

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