नयी दिल्ली, 25 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान दसवीं कक्षा या माध्यमिक की परीक्षा का प्रवेश पत्र पहचान सत्यापन के लिए पूरक दस्तावेज के तौर पर दिखाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
शीर्ष अदालत ने पहले के एक आदेश में आधार समेत दूसरे दस्तावेजों के साथ पहचान सत्यापन के लिए माध्यमिक प्रवेश पत्र के इस्तेमाल की इजाज़त दी थी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उसने पहले ही इशारा कर दिया है कि प्रवेश पत्र सिर्फ एक पूरक दस्तावेज़ होगा, न कि धारक की पहचान सत्यापन का अकेला तरीका।
वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस नायडू ने एसआईआर के लिए माध्यमिक प्रवेश पत्र को दस्तावेज़ के तौर पर इजाज़त दिये जाने पर चिंता जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने साफ किया कि अगर एसआईआर के दौरान 10वीं कक्षा के प्रवेश पत्र को पूरक दस्तावेज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाना है, तो उनके साथ परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
