
सीहोर। जिले में बाल विवाह की रोकथाम के लिए निरंतर कार्यवाही की जा रही है इसी तारतम्य में एक बालिका का विवाह विभागीय अधिकारियों द्वारा रुकवाया गया.
महिला बाल विकास जिला कार्यक्रम अधिकारी ज्ञानेश खरे ने बताया कि महिला बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और एनजीओ के दल द्वारा सूचना पर वार्ड 12 दुर्गा कॉलोनी में हो रहे बाल विवाह को रुकवाया गया. इस दौरान जानकारी दी गई कि बालिका लाड़ली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित है और बालिका की आयु 16 वर्ष है. समझाइश के बाद बालिका के माता-पिता और परिवार ने 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बालिका का विवाह न करने पर सहमति दी और शपथ पत्र भी दिया. कार्यवाही पर्यवेक्षक भुपेन्द्र अहिरवार, सुमित गौर व अन्य कर्मचारियों द्वारा की गई.
